धारा 163 के तहत आदेश लागू
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके तहत जिले के शहरी क्षेत्रों में रात 8 से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी।
125 डेसिबल से ज्यादा शोर वाले पटाखों पर प्रतिबंध
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पहले ही 125 डेसिबल से ज्यादा शोर वाले पटाखों और लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध
संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, कोर्ट, कलेक्ट्रेट, और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।