दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन में शामिल आरोपी इंद्र पाल सिंह गाबा की याचिका खारिज कर दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्र पाल सिंह गाबा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में एनआईए द्वारा की गई गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।