31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रहेगा बैन
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, यह बैन 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगा। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लिया गया है।
बैन लगाने का कारण
पुलिस के अनुसार, यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि आतंकवादी और असामाजिक तत्व इन उपकरणों का उपयोग करके लोगों को खतरे में डाल सकते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने यह भी बताया है कि हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति के बिना इन उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।