

मुख्य बातें

- दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार जहरीली हो रही है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लागू नहीं किया गया और इस पर जवाब मांगा है।
- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और इन राज्यों से जवाब देने को कहा।
विस्तार से
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से लगता है कि पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में पटाखे चलाए गए। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर भी नाराजगी जताई है और इन दोनों राज्य सरकारों से पराली जलाने की घटनाओं की संख्या के बारे में हलफनामा जमा करने को कहा है।
दिल्ली में जहरीली हवा का असर
दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में समस्या होने लगी है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
अगली सुनवाई 11 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध न लागू होने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
सीजेआई की चिंता
मुख्य न्यायाधीश (CJI) चंद्रचूड़ ने भी बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण उन्हें डॉक्टर ने सुबह बाहर जाने से मना किया है।