दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूजा अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर की जा सकती है, क्योंकि यमुना का पानी जहरीला हो सकता है, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में यमुना नदी के तट पर पूजा करने की अनुमति को लेकर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यमुना में प्रदूषण के कारण जहरीला पानी है, जिसमें नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए एक हजार से ज्यादा घाट तैयार किए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, जैसे टेंट, लाइट्स, सफाई और सुरक्षा। कई घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु आस्था के साथ इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ मना सकें।