6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा
सरकार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, ताकि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए जा सकें। नए जिलों के गठन के बाद पंचायतों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 243 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।
इन शहरों के नगर निकायों का कार्यकाल हो रहा है खत्म:
अजमेर, बीकानेर, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़ समेत अन्य 49 शहरों में निकाय बोर्ड का कार्यकाल इस महीने पूरा हो रहा है। यदि चुनाव नहीं होते हैं, तो प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं।
उपचुनाव के बाद होगा अंतिम निर्णय
सरकार उपचुनाव के बाद ‘एक राज्य-एक चुनाव’ के बारे में अंतिम निर्णय ले सकती है।