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राजस्थान में बांसवाड़ा के नगर परिषद, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों से जमीन का पट्टा लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लगेगा और 15 दिन में पट्टे पर हस्ताक्षर करने की नई व्यवस्था लागू की गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार
विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया है कि कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन पर अब पट्टा जारी किया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं होगा। पट्टे पर सिर्फ आवेदनकर्ता की फोटो लगेगी। यदि चेयरपर्सन 15 दिन में हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो क्षेत्रीय उप निदेशक को पत्रावली भेजने पर वह हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करेंगे।पहले क्या था?
पहले पट्टों पर मुख्यमंत्री की फोटो लगती थी, लेकिन अब नए बदलाव के तहत पट्टे पर केवल पट्टेधारी की फोटो लगेगी और अभियान का लोगो भी नहीं लगाया जाएगा।