सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हायर पेंशन के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। 1 सितंबर 2014 के बाद जो कर्मचारी 58 साल की उम्र में पहुंचे हैं, वे इस योजना के तहत आते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई 2023 थी, लेकिन इस तारीख को बीते हुए डेढ़ साल से ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक प्रदेश में किसी भी पेंशनभोगी को इसका लाभ नहीं मिला है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों ने अगस्त-सितंबर में पैसा जमा कर दिया था, लेकिन अब तक किसी को भी हायर पेंशन की मंजूरी नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर 19 दिसंबर को केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के आयुक्त से एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होने वाली है।