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वकालत में सीधे एंट्री नहीं, अब लिखित परीक्षा और पुलिस सत्यापन अनिवार्य

बरेली: अब एलएलबी पास करने के बाद वकालत में सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने वकील बनने के लिए नई प्रक्रिया लागू की है, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को वकालत से दूर रखने के लिए लिया गया है।

वकील बनने की नई प्रक्रिया

  1. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार:
    वकालत का पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद, उनके लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।
  2. पुलिस सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र:
    पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

बरेली और मुरादाबाद मंडल के इंटरव्यू तिथि

बरेली और मुरादाबाद मंडल के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 23 और 24 नवंबर 2024 को क्लासिक लॉ कॉलेज, बरेली में होगा।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा ने बताया कि यह कदम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर उठाया गया है। इसके तहत, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को वकालत के पेशे से दूर रखा जाएगा।

सिर्फ पात्र अभ्यर्थी ही दे सकेंगे इंटरव्यू

  • जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन 25 अगस्त 2024 तक पूरा हो चुका है, केवल वही इंटरव्यू में भाग ले सकेंगे।
  • वकालत के पंजीकरण के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पहले से ही अनिवार्य है। अब पुलिस सत्यापन और साक्षात्कार को भी प्रक्रिया में जोड़ा गया है।

नई प्रक्रिया का उद्देश्य

यह कदम वकालत के पेशे में अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने पुलिस सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें पंजीकरण में कोई समस्या न हो।

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