कब होंगे चुनाव?
राजस्थान की 7463 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों का पांच साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में खत्म होने वाला है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, राज्य सरकार ने वन स्टेट-वन इलेक्शन योजना के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टाल दिए हैं और वहां प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। सरकार ग्राम पंचायत चुनाव टाल सकती थी, लेकिन संविधान के अनुसार हर पांच साल में चुनाव जरूरी होते हैं, जिससे इन्हें टालना मुश्किल है।
ग्राम पंचायत चुनाव क्यों नहीं टाले जा सकते?
राजस्थान सरकार वन स्टेट-वन इलेक्शन की तैयारी कर रही है और शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों में हर पांच साल में चुनाव होना अनिवार्य है, जिसे केवल आपात स्थिति में ही टाला जा सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर सरकार चुनाव टालने का निर्णय लेती है, तो उसे कानूनी रूप से कैसे जायज़ ठहराया जाएगा?
जनवरी-फरवरी में चुनाव की संभावना
राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में पूरा होने जा रहा है। इसके मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण करने का आदेश दे दिया है। इस प्रकार, सरकार की ओर से जनवरी और फरवरी में ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं।
ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज़ है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।