Site icon Channel 009

ओरिया मंडी में मटर की बिक्री 2 दिसंबर से, धरना-प्रदर्शन पर रोक

नई मंडी में शिफ्ट होगा मटर का कारोबार

जिला प्रशासन ने ओरिया गांव में स्थित नई मंडी में हरे मटर का थोक क्रय-विक्रय शिफ्ट करने का फैसला लिया है। 1 दिसंबर से कृषि उपज मंडी प्रांगण में मटर की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। 2 दिसंबर से मटर का कारोबार केवल नई मंडी से ही होगा।


मंडी में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

मंडी में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम पर सख्त रोक लगाई गई है।

  • मंडी प्रांगण में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होगी।
  • लोडर, ट्रेक्टर-ट्रॉली, चार पहिया वाहन, और भारी वाहन मंडी में बिना एसडीएम या मंडी सचिव की लिखित अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

नई मंडी में लॉटरी से दुकान आवंटन

ओरिया की नई मंडी में सब्जी व्यापार के लिए गुरुवार को 30 अस्थायी दुकानों का लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आवंटन किया गया। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक सिंह और मंडी समिति के सदस्य मौजूद रहे।


व्यापारियों का विरोध जारी

हरे मटर के स्थानांतरण पर सब्जी व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी विरोध कर रहा है। व्यापारियों ने नई मंडी में सुविधाओं की कमी को लेकर आपत्ति जताई है।


प्रशासन का कड़ा रुख

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निर्देश दिया है कि मंडी प्रशासन और विभागीय अधिकारी पूरी चौकसी बरतें। हरे मटर की थोक बिक्री अब केवल नई मंडी से होगी।

कलेक्टर का बयान:
“वर्तमान स्थिति को देखते हुए मंडी में धारा 163 लागू की गई है। नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।”

Exit mobile version