याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि संसद को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 का खंड (3), जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद को निरस्त करने का अधिकार देता है, जैसा कि 5 अगस्त, 2019 को किया गया था, अस्तित्व में नहीं था। …
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