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राजस्थान सरकार ने नल कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब सिर्फ 8100 रुपए जमा कर नया नल कनेक्शन लिया जा सकता है। यह नियम वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा।
अब किराएदार भी ले सकेंगे कनेक्शन
सरकार ने जल आपूर्ति नियमों में बदलाव किया है। अब नल कनेक्शन सिर्फ मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किराएदार भी ले सकते हैं। योजना का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।
कैसे मिलेगा नल कनेक्शन?
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उपभोक्ता को 8100 रुपए की फाइल विभाग में जमा करनी होगी।
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जमा राशि के बाद विभाग घर तक नल कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया करेगा।
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जलदाय विभाग के सभी कार्यालयों में इस योजना को लागू किया गया है।
नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
पहले उपभोक्ताओं को नल कनेक्शन के लिए सड़क कटाई शुल्क, मीटर शुल्क, प्लंबर चयन जैसी कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। लेकिन अब सिर्फ 8100 रुपए जमा करने पर विभाग खुद ही सभी कार्य करेगा।
जरूरी दस्तावेज
नल कनेक्शन के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
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पते का प्रमाण: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज।
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हलफनामा: गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर दिया गया हलफनामा।
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सुरक्षा जमा राशि: अधिभोगियों (किराएदारों) के लिए आवश्यक।
पीएचईडी करेगा पूरा काम
अब पाइप फिटिंग, मीटर लगाना, सड़क कटाई और मरम्मत का सारा काम पीएचईडी विभाग ही करेगा। इससे मनमाने शुल्क वसूलने की समस्या भी खत्म होगी।
हर साल 5% बढ़ेगा शुल्क
वर्ष 2025-26 के लिए नल कनेक्शन शुल्क 8100 रुपए तय किया गया है। यह शुल्क हर साल 5% बढ़ेगा। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और 60 फीट से चौड़ी सड़कों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
अब राजस्थान में नल कनेक्शन लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
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