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गिर्राज मलिंगा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से निरस्त, दो सप्ताह में आत्मसमर्पण के आदेश

जयपुर: राजस्थान के पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

गिर्राज मलिंगा के खिलाफ 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि मलिंगा अपने साथियों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय में घुसा और एक अधिकारी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, मलिंगा ने जातिसूचक गालियां भी दी थीं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले उन्हें जमानत दी थी, लेकिन बाद में मलिंगा की गतिविधियों को लेकर शिकायत आने पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की, जहां उन्हें अस्थायी राहत मिली थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के बाद मलिंगा की जमानत निरस्त कर दी और उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया। साथ ही, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक भी हटा दी गई है।

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