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मध्यप्रदेश में अब किसी भी घर, बिल्डिंग या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले श्रम विभाग को जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को इसकी सूचना देनी होगी।
नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए निर्माण कार्य शुरू करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की जेल, दो हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती हैं।
श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम
श्रम विभाग के अनुसार यह नियम निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कई बार बिना पंजीयन और सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर खतरा बन जाता है।
निर्माण स्थल पर जरूरी होंगी सुविधाएं
नए नियम के तहत निर्माण स्थल पर मजदूरों के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। इससे मजदूर सुरक्षित माहौल में काम कर सकेंगे और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।
ऑनलाइन पंजीयन करना होगा जरूरी
निर्माण स्थलों का पंजीयन अब श्रम सेवा पोर्टल के ऐप के जरिए किया जा रहा है। इसमें निर्माण स्थल का पता, मजदूरों की संख्या और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय में भी सूचना दी जा सकती है।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
यदि कहीं बिना पंजीयन के निर्माण कार्य चल रहा हो, तो इसकी शिकायत श्रम विभाग के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है।
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