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दिल्ली में 22 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों और ट्रैफिक चालानों का आपसी सहमति से जल्दी निपटारा किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा किया जा रहा है।
कहां और कब लगेगी लोक अदालत
नेशनल लोक अदालत दिल्ली हाईकोर्ट, सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों में आयोजित होगी।
यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यहां सिविल और समझौते योग्य आपराधिक मामलों का तुरंत निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत के फैसले की खास बात
लोक अदालत में मामलों का समाधान जल्दी और आपसी सहमति से किया जाता है।
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यहां दिया गया फैसला अंतिम और सभी पक्षों के लिए मान्य होता है।
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इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
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अदालत में जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
लोक अदालत में कैसे आवेदन करें
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जिनका मामला अदालत में चल रहा है, वे अपने संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर इसे लोक अदालत में लगवा सकते हैं।
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जिन मामलों को अभी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है, उनके लिए 17 मार्च 2026 तक दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन किया जा सकता है।
किन मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा, जैसे:
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समझौते योग्य आपराधिक मामले
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चेक बाउंस के मामले
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धन वसूली के मामले
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मोटर दुर्घटना दावा मामले
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श्रम विवाद
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बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले
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वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
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भूमि अधिग्रहण मामले
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वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले
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अन्य दीवानी मामले
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ट्रैफिक चालान
ट्रैफिक चालान का निपटारा कैसे होगा
इस लोक अदालत में 30 नवंबर 2025 तक लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा।
लोग दिल्ली पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat से चालान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
16 मार्च 2026 से हर दिन सुबह 10 बजे से अधिकतम 50 हजार चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे, जब तक कुल 2 लाख की सीमा पूरी नहीं हो जाती।
दिल्ली में इन अदालतों में होगा आयोजन
नेशनल लोक अदालत दिल्ली के कई प्रमुख न्यायालयों में लगेगी, जैसे:
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दिल्ली हाईकोर्ट
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तीस हजारी कोर्ट
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पटियाला हाउस कोर्ट
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कड़कड़डूमा कोर्ट
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रोहिणी कोर्ट
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द्वारका कोर्ट
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साकेत कोर्ट
इसके अलावा कुछ मामलों के लिए उपभोक्ता अदालतों और ट्रिब्यूनल में भी विशेष बेंच बैठेंगी।
यह लोक अदालत उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो लंबे समय से कोर्ट के मामलों या ट्रैफिक चालान की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं।
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