IPS जीपी सिंह की सेवा बहाली
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से सेवा में बहाल कर दिया है। गुरुवार को राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति दी। आदेश में अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का हवाला दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
जीपी सिंह को भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में आरोपित किया गया था। इन आरोपों के चलते उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामले के जाने के बाद उनकी सेवा बहाल कर दी गई है।
सेवा में बहाली का आदेश
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, 20 जुलाई 2023 से सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। अब जीपी सिंह पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं।
डीजी पद की रेस में शामिल
जीपी सिंह की नौकरी में वापसी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अब डीजी (डायरेक्टर जनरल) पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।
मामले की प्रमुख घटनाएं
- 20 जुलाई 2023: जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।
- 30 अप्रैल 2024: कैट (CAT) ने उनकी सेवा बहाल करने का आदेश दिया।
- 23 अगस्त 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को बरकरार रखा।
- 10 दिसंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (S.L.P.) खारिज कर दी।
- 12 दिसंबर 2024: केंद्र सरकार ने उनकी सेवा बहाली का आदेश दिया।
- 19 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी सेवा बहाली का आदेश जारी किया।
अब जीपी सिंह फिर से अपनी सेवा में लौट आए हैं और डीजी पद के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं।