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खाद्य सुरक्षा योजना: अपात्र लोग सरकारी राशन लेंगे तो होगी कार्रवाई

सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का गलत लाभ ले रहे अपात्र लोगों का नाम हटाने के लिए “गिवअप अभियान” शुरू किया है। इस अभियान की अंतिम तिथि को तीसरी बार बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। अपात्र लोग स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकते हैं। अगर 31 मार्च तक नाम नहीं हटवाया, तो सरकार वसूली और कानूनी कार्रवाई करेगी।

कौन लोग अपात्र माने जाएंगे?

इन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाया जाएगा
सरकारी कर्मचारी
इनकम टैक्स देने वाले लोग
चार पहिया वाहन (कार) के मालिक
जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं
जिनके परिवार के सदस्य ऊंचे पदों पर नौकरी कर रहे हैं

कैसे हटवा सकते हैं नाम?

अगर आप अपात्र हैं और योजना का लाभ छोड़ना चाहते हैं, तो एसडीएम कार्यालय या जिला रसद विभाग में प्रार्थना पत्र जमा करें

अब तक की कार्रवाई

🔹 9,200 अपात्र लोगों के नाम पहले ही हटा दिए गए हैं।
🔹 2,200 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का आवेदन दिया है।
🔹 31 मार्च तक नाम हटवाने का मौका है, उसके बाद वसूली होगी।
🔹 वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी।

केवाईसी भी जरूरी

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी (KYC) नहीं करवाई है, वे राशन डीलर के पास जाकर तुरंत केवाईसी करवाएंअगर केवाईसी नहीं हुई तो गेहूं नहीं मिलेगा। केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च रखी गई है।

सरकार की अपील

सरकार चाहती है कि यह योजना सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही मिले। अगर कोई गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहा है, तो जल्द ही अपना नाम हटवा लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई और वसूली की जाएगी

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