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रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नए नियम: पालन नहीं करने पर पुलिस उठाएगी गाड़ी

छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नए पार्किंग नियम लागू किए गए हैं। अब पार्किंग शुल्क के साथ कार की चाबी, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं देने पर पुलिस गाड़ी उठाकर ले जाएगी, जिसे छुड़ाने के लिए थाने जाना पड़ेगा। वाहन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी और किसी भी नुकसान के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी
रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नए ठेके में शर्तों के अनुसार वाहन मालिक को पार्किंग के समय डीएल, आरसी की फोटोकॉपी और कार की चाबी पार्किंग प्रबंधन को सौंपनी होगी। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो पुलिस कार्रवाई कर गाड़ी को उठाकर ले जाएगी।

यात्रियों को हो सकती है असुविधा
एयरपोर्ट पर अब ऑटो और मोटरसाइकिल को टर्मिनल भवन तक जाने की अनुमति नहीं है। इन वाहनों को आधा किलोमीटर पहले रोकना होगा, जिससे यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलकर टर्मिनल तक जाना होगा। परिवार के बुजुर्गों के लिए भी इस नियम में कोई छूट नहीं है। केवल टैक्सियों को ही वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाली माताओं को लेने की अनुमति दी गई है।

नियमों पर सवाल
आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने इन शर्तों को तुगलकी बताते हुए इनमें बदलाव की मांग की है।

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