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अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई दुकानों में अनियमितताएं मिलने के बाद की गई है। संबंधित फर्मों के जवाबों की जांच के बाद विभाग ने यह फैसला लिया। इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जोनवाल के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है।
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200 फीट रोड बाइपास, वार्ड नंबर 40, मेवात जिंदल टाउनशिप का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया।
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गोविंदगढ़ बस स्टैंड, सैनी मोहल्ला न्याना स्थित उत्कर्ष मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 8 दिन के लिए निलंबित हुआ।
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कुंड बाजार, ईदगाह मार्केट गोविंदगढ़ स्थित इजा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया।
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थानागाजी के महेश मेडिकल्स का लाइसेंस 6 दिन के लिए रोका गया।
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बानसूर के दातली पहाड़ी स्थित आरजी मेडिकल का 10 दिन का निलंबन हुआ।
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बाइपास रोड बानसूर स्थित कृष्णा मेडिकोज का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया गया।
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बिलाली (बानसूर) स्थित श्याम मेडिकोज का लाइसेंस 6 दिन के लिए रोका गया।
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गिरूडी बस स्टैंड स्थित बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का 10 दिन का निलंबन किया गया।
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कोटकासिम के हरसोली गांव स्थित अनामिका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 60 दिन के लिए निलंबित किया गया।
विभाग ने साफ कहा है कि सभी दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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