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आयुष चिकित्सा अधिकारी भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक
50% आरक्षण विवाद पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, पांच साल नौकरी के बाद भी लाभ नहीं मिलने का आरोप
आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने 50% आरक्षण से जुड़े विवाद को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई कर्मचारियों को पांच साल तक सेवा देने के बावजूद निर्धारित लाभ और अधिकार नहीं मिले। इसी मुद्दे को लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि भर्ती नियमों और लाभ वितरण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई।
मामले की अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। इस फैसले के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में चिंता बढ़ गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।
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