Breaking News

उत्तराखंड यूसीसी: संतान की मृत्यु पर माता-पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा, पहले सिर्फ पत्नी को था अधिकार

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव होगा। अब संतान की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति में माता-पिता भी हिस्सेदार होंगे। पहले यह अधिकार केवल पत्नी को मिलता था, जिससे माता-पिता बेसहारा रह जाते थे। यूसीसी लागू होने से इस समस्या का समाधान होगा।

यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट शुक्रवार को सरकार को सौंपा गया है। इसे अनुवाद और तकनीकी समीक्षा के लिए विधि एवं न्याय विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लागू करने की तारीख तय होगी।

ड्राफ्ट में विवाह, विवाह विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियम शामिल हैं। यूसीसी लागू होने के बाद, जिन लोगों ने पहले शादी की है, उन्हें विवाह पंजीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा। इसके अलावा, जो यूसीसी के लागू होने के बाद शादी करेंगे, उन्हें तीन महीने का समय दिया जाएगा।

उत्तराधिकार कानून के तहत, अब माता-पिता को संतान की संपत्ति में हिस्सा देने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव भी होंगे।

About admin

Check Also

गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में आप का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन

जौनपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों के विरोध में आम आदमी …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Channel 009
help Chat?