ग्वालियर समाचार
ग्वालियर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय और भारतीय यात्रा एवं पर्यटन संस्थान (IITTM) के सभागारों को अवैध घोषित कर दिया है।
जीवाजी विश्वविद्यालय का अटल सभागार अवैध घोषित
जीवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सभागार को नगर निगम ने अवैध करार दिया है। नगर निगम का कहना है कि यह सभागार बिना अनुमति के बनाया गया है और अग्नि सुरक्षा के लिए एनओसी भी नहीं ली गई। निगम ने इसे तोड़ने के लिए 7 दिन का नोटिस जारी किया है।
IITTM सभागार सील
इसके अलावा, नगर निगम ने IITTM के सभागार को भी सील कर दिया है। संस्थान पर 2.09 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने के कारण यह कार्रवाई की गई।
जीवाजी विश्वविद्यालय पर 13.52 करोड़ का बकाया
नगर निगम ने बताया कि जीवाजी विश्वविद्यालय पर 13.52 करोड़ रुपए का सेवा प्रभार शुल्क बकाया है। अटल सभागार का निर्माण बिना अनुमति और अग्नि सुरक्षा एनओसी के किया गया, जो लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।
बड़े सवाल खड़े हुए
- अगर अटल सभागार अवैध था, तो इसे अब तक क्यों नहीं तोड़ा गया?
- एनओसी न लेने से वीवीआईपी और आम लोगों की सुरक्षा को क्यों नजरअंदाज किया गया?
निष्कर्ष
जीवाजी विश्वविद्यालय और IITTM पर की गई ये कार्रवाई नगर निगम की वसूली अभियान का हिस्सा है। इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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