Related Articles
Channel: channel_009
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 2023 के कानून को चुनौती
नई दिल्ली: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस कानून को चुनौती देते हुए सवाल उठाया गया है कि चुनाव आयुक्तों के चयन वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को हटाना कितना सही है।
मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पहले चयन प्रक्रिया में CJI की भूमिका को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन 2023 के कानून में चयन समिति से CJI को बाहर रखा गया है।
नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। इसी व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि सरकार का प्रभाव चयन प्रक्रिया में ज्यादा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में आज यह देखा जाएगा कि 2023 का कानून संविधान की भावना, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के मानकों के अनुरूप है या नहीं। अदालत की सुनवाई पर राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की नजर बनी हुई है।
चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल संवैधानिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही यह साफ होगा कि अदालत इस कानून पर क्या रुख अपनाती है और क्या चयन पैनल में CJI को शामिल करने की मांग पर कोई बड़ा आदेश आता है।
CHANNEL009 Connects India
