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ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि मस्जिद परिसर में मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों और देवताओं द्वारा दायर दीवानी मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं हैं। विशेष रूप से, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 एक धार्मिक संरचना के रूपांतरण को उसकी प्रकृति से प्रतिबंधित करता है जैसा कि स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त, 1947 को था।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी भी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है।

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वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) ने वाराणसी की एक अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की थी, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। एआईएमसी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए 8 अप्रैल, 2021 के वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

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