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ट्विशा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, शव को -80° मॉर्चुरी में रखने का आदेश; दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग खारिज
ट्विशा मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए शव को -80 डिग्री तापमान वाली विशेष मॉर्चुरी में सुरक्षित रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने अदालत को बताया कि उनके पास इतनी कम तापमान वाली मॉर्चुरी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सुनवाई के दौरान परिवार की ओर से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग भी रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि फिलहाल उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट और प्रक्रिया को देखते हुए दोबारा पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता नहीं बनती।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने शव को सुरक्षित रखने पर जोर दिया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक जांच या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में कोई दिक्कत न आए। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

एम्स की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि संस्थान में -80 डिग्री तापमान पर शव संरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अदालत ने वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने और संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाने की बात कही।
यह मामला पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है और सुनवाई के हर चरण पर लोगों की नजर बनी हुई है। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से कई कानूनी और मेडिकल तर्क रखे गए।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में शव को अत्यधिक कम तापमान पर सुरक्षित रखने का उद्देश्य सबूतों को लंबे समय तक संरक्षित रखना होता है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद संबंधित विभाग आगे की प्रक्रिया में जुट गए हैं।
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