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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। गोयल को रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है। गोयल कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे।
संदिग्ध केस:
ED ने गोयल को 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। उनकी पत्नी अनीता को भी नवंबर 2023 में अरेस्ट किया गया था।
जमानत की मांग:
गोयल चिकित्सा और मानवीय कारणों के हवाले से जमानत मांगे थे, क्योंकि उनकी पत्नी अनीता कैंसर से पीड़ित हैं।
अपील और निर्णय:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 मई को जमानत की मांग को सुरक्षित रखा था। पहले स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत की मांग को इनकार कर दिया था।
गोयल के बारे में:
नरेश गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी, लेकिन 2019 में वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें अप्रैल 2019 से जेट एयरवेज के बंद हो जाने का दुःख था।
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