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अगर आप भी बाइक चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अब बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर सिर्फ चालक को ही नहीं, बल्कि पीछे बैठे पैसेंजर को भी जुर्माना भरना होगा।
नई हेलमेट चालान व्यवस्था:
अब महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने बाइक पर बिना हेलमेट के बैठने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। अगर चालक और पीछे बैठा पैसेंजर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो दोनों के खिलाफ अलग-अलग 1000-1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लागू है।
क्यों लागू हुआ यह नियम:
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के एडीजी अरविंद साल्वे ने सड़क दुर्घटनाओं की जांच की, जिसमें यह सामने आया कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में पीछे बैठे लोगों की जान गई है। इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि अब बाइक पर बैठे हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
जुर्माने के बाद एक घंटे की राहत:
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का चालान कट चुका है और वह फिर से बिना हेलमेट के यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो उसे फिर से जुर्माना देना पड़ेगा। एक बार चालान कटने पर केवल 1 घंटे की राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना लगेगा।
इसलिए, यदि आप सड़कों पर बाइक चला रहे हैं तो चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है।
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