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जयपुर। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के करीब 5 साल बाद, अब 150 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। डिस्कॉम प्रबंधन ने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी–2021 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है।
इंस्पेक्टर राज व्यवस्था हुई खत्म
नए आदेश के अनुसार अब शहरी, ग्रामीण, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों में
150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
अब उपभोक्ताओं को कनिष्ठ या सहायक अभियंता कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
डिस्कॉम ने सभी श्रेणियों के लिए निश्चित शुल्क तय कर दिए हैं, जिससे इंस्पेक्टर राज व्यवस्था खत्म हो गई है।
घरेलू / सामान्य श्रेणी के नए शुल्क
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5 किलोवाट तक: ₹2,000
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5 से 45 किलोवाट तक: ₹3,500 + ₹500 प्रति किलोवाट
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45 से 150 किलोवाट तक: ₹90,000 + ₹650 प्रति किलोवाट
व्यावसायिक श्रेणी के नए शुल्क
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5 किलोवाट तक: ₹5,000
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5 से 45 किलोवाट तक: ₹5,000 + ₹650 प्रति किलोवाट
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45 से 150 किलोवाट तक: ₹1,00,000 + ₹750 प्रति किलोवाट
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
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कटे हुए बिजली कनेक्शन अब 5 साल तक दोबारा जोड़े जा सकेंगे
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एस्टीमेट के नाम पर होने वाली अनावश्यक परेशानियों पर रोक लगेगी
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उपभोक्ताओं को समय और पैसे दोनों की बचत होगी
डिस्कॉम प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि एस्टीमेट बनवाने के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। नए संशोधन आदेश से इस समस्या का समाधान होगा और उपभोक्ताओं को सीधी और पारदर्शी सुविधा मिलेगी।
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