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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी ने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपनी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया, जो निर्वाचन नियमावली और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत अनिवार्य है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि महिमा कुमारी ने शपथ पत्र में चार पैन कार्ड अंकित किए हैं, जबकि उनके पति विश्वराज सिंह ने नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में पांच पैन कार्ड अंकित किए थे।
न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की पीठ ने इस मामले में महिमा कुमारी, उनके पति विश्वराज सिंह, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से अधिवक्ता हनुमान सिंह चौधरी ने उपस्थिति दर्ज कराई। मामले की सुनवाई जस्टिस मदन गोपाल व्यास की बैंच में हो रही है।
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