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राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर दी मंजूरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत मल्टी कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए 617 पेड़ काटने की अनुमति दी है, जिसमें 565 खेजड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। हालांकि, इन पेड़ों को काटने की शर्त पर 10 गुना पेड़ लगाने का आदेश दिया गया है।

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मेरिडियन फाउंडेशन की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया।

पेड़ काटने की अनुमति और शर्त

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वन विभाग और राजस्व विभाग से एनओसी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने एनओसी में पेड़ काटने के बदले पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त रखी थी। वहीं रेलवे ने कहा कि 4 जुलाई को एडीएम ने पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त पर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की अनुमति दी थी।

याचिका में क्या था?

याचिका में एनओसी और पेड़ काटने के लिए जारी नीलामी को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप था कि प्रशासन ने पेड़ काटने की अनुमति देने से पहले इस विकल्प पर विचार नहीं किया, जिससे कम से कम पेड़ काटे जाते।

प्रोजेक्ट का विवरण

यह प्रोजेक्ट जयपुर की सांभर-फुलेरा तहसील में हस्ती पेट्रो केमिकल एंड शिपिंग लिमिटेड द्वारा बनवाया जा रहा है, जो रेलवे की गति शक्ति योजना का हिस्सा है।

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