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वाहन स्वामियों के लिए तीन राहत योजनाएं, 15 मार्च तक करें बकाया कर भुगतान

राजसमंद: अगर आप वाहन स्वामी हैं और बकाया कर चुकाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने तीन एमनेस्टी (राहत) योजनाएं लागू की हैं, जिससे आप बिना भारी जुर्माने के अपना बकाया कर चुका सकते हैं।

🔹 तीन राहत योजनाएं

1️⃣ ओवरलोडिंग चालान में छूट

  • खनिज विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में 95% तक की छूट मिल रही है।
  • यदि आपका ओवरलोडिंग का चालान कटा था, तो अब आप कम शुल्क में इसे निपटा सकते हैं।

2️⃣ नष्ट हो चुके वाहनों का पंजीयन रद्द

  • जिन वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र को आसान तरीके से निरस्त करवाया जा सकता है।
  • इससे वाहन स्वामी पुराने दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी से बच सकते हैं

3️⃣ बकाया कर पर नई दरें

  • पुराने वाहनों पर लंबे समय से बकाया कर था, जिससे कई वाहन स्वामियों को दिक्कत हो रही थी।
  • अब यात्री और माल वाहनों के पुराने कर मामलों में 100% पेनल्टी और ब्याज की छूट मिलेगी।
  • लेकिन 15 मार्च के बाद बकाया कर पर 3% मासिक ब्याज वसूला जाएगा।

🔹 15 मार्च से पहले जमा करें बकाया कर

  • यदि आप ब्याज से बचना चाहते हैं, तो 15 मार्च से पहले अपना कर जमा कर दें
  • 15 मार्च के बाद हर महीने 3% ब्याज जुड़ जाएगा।

🔹 राजकीय अवकाशों में भी खुलेंगे कार्यालय

  • मार्च 2025 के दौरान कर संग्रहण के लिए सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।
  • इससे वाहन स्वामी बिना किसी रुकावट के अपना बकाया कर जमा कर सकेंगे।

👉 अगर आप वाहन स्वामी हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपना बकाया कर चुकाएं! 🚗

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