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1 दिसंबर से 29 जनवरी तक रहेगी योजना लागू
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष छूट योजना शुरू की है। इस योजना का फायदा उन उद्योगों को मिलेगा जो बिना अनुमति के अभी तक चल रहे थे।
क्या है योजना?
बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि यह योजना उन उद्योगों के लिए है जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। अब उन्हें स्वीकृति लेकर पर्यावरण के नियमों का पालन करने का मौका दिया जाएगा।
योजना की अवधि और शर्तें
- यह योजना 1 दिसंबर से 29 जनवरी तक लागू रहेगी।
- लाल, नारंगी और हरे श्रेणी के उद्योग जो पहली बार स्वीकृति लेना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।
- इन्हें जल और वायु अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया और शुल्क के अनुसार आवेदन करना होगा।
योजना का उद्देश्य
इस पहल का मकसद उन उद्योगों को प्रेरित करना है जो अब तक बिना स्वीकृति के चल रहे हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उद्योग पर्यावरणीय नियमों का पालन करें और संचालन की अनुमति प्राप्त करें।
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