आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया और राज्य की आवास नीति को भी मंजूरी दी गई।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए फैसला: कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी दी। इसके साथ ही, कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। अब यदि कोई परिवार अलग-अलग नामों पर कनेक्शन लेता है, तो उसे दोगुना सब्सिडी का जुर्माना भरना पड़ेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए डीएम नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
आवास नीति में बदलाव: उत्तराखंड की नई आवास नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए सालाना आय की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। वहीं, एलआईजी (निचला आय वर्ग) के लिए 5 से 9 लाख सालाना आय की आवश्यकता होगी।
कैबिनेट में पास हुए अन्य प्रस्ताव:
ईडब्ल्यूएस आवास की कीमत 9 लाख तय की गई।
एलआईजी आवास की कीमत 14 लाख होगी।
एलएमआईजी (लोअर मिडिल इनकम ग्रुप) के लिए आवास की कीमत 25 लाख रखी गई।
राज्य सरकार की सब्सिडी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई।
स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों में छूट भी दी जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से बार्कली रोड हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लायी गई है, जो पहली बार लागू की जा रही है।