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राजस्थान में केंद्र सरकार के दूरसंचार नियम लागू, निजी भवनों पर मोबाइल टावर लगाने की फीस खत्म

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के दूरसंचार नियमों को राज्य में लागू कर दिया है। अब निजी भवनों पर मोबाइल टावर लगाने पर निकायों को कोई शुल्क नहीं मिलेगा। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोबाइल टावर लगाने, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और नेटवर्क फैलाने के लिए शुल्क में 10 गुना तक कमी की गई है, और कुछ मामलों में शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

अब निजी भवनों और भूमि पर मोबाइल टावर लगाने के लिए पहले जो 10,000 रुपए एप्लीकेशन शुल्क लिया जाता था, वह अब नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, पोल पर केबल डालने के लिए 1,000 रुपए की जगह केवल 100 रुपए लिए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में, स्ट्रीट फर्नीचर पर टेलीकॉम स्मॉल सेल लगाने का शुल्क शहरी क्षेत्रों में 300 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए प्रति वर्ष होगा।

नए नियमों में, सार्वजनिक भवनों पर टेलीकॉम स्मॉल सेल लगाने का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड टेलीकॉम लाइन के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी खत्म कर दिया गया है। अब निजी भवनों पर मोबाइल टावर और अन्य उपकरण लगाने से पहले जनता से आपत्ति या सुझाव लेने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है।

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