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Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा सूची में अपात्रों से 31 जनवरी तक नाम हटवाने की चेतावनी, नहीं हटवाए तो लगेगा जुर्माना

Food Security List Update:

खाद्य और रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों को चेतावनी दी है कि अगर वे 31 जनवरी तक अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटवाते हैं, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने अपात्रों के लिए ‘गिव अप’ योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे परिवारों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की जा रही है।

अब तक हनुमानगढ़ जिले में 1037 लोगों ने आवेदन करके अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया है। विभाग ने कहा कि 31 जनवरी तक जो लोग नाम हटवाने के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जांच की जाएगी और फिर उन्हें 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी।

किसे हटाना होगा नाम:
यह अभियान उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, या जिनके पास चौपहिया वाहन है (ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)।

31 जनवरी के बाद क्या होगा:
जो परिवार 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद अपात्र परिवारों से वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।

10 लाख लोगों को मिल रहा लाभ:
हनुमानगढ़ जिले में करीब दो लाख 52 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं, और इनमें से करीब दस लाख लोग इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। इन परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है।

नए आवेदन का इंतजार:
फिलहाल, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद है। नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल खोलकर नए नाम जोड़ने की योजना है।

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