Related Articles
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक लग जाती है। अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार करेंगे और मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाएंगे।
चुनाव की मुख्य बातें:
- 3 नगरपालिकाओं और 8 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं।
- 50 अध्यक्ष पद और 607 पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं।
- मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
- सोमवार को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी।
प्रचार का आखिरी दिन:
- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली।
- भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुटे रहे।
- अब प्रत्याशी घर-घर जाकर शांतिपूर्ण प्रचार करेंगे।
मतदान के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य हैं:
- वोटर आईडी (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- सरकारी व निजी संस्थानों के कर्मचारी पहचान-पत्र
- पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड
- स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र
- दसवीं व बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची
- अधिवक्ता परिचय-पत्र
- निशक्तता प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- छात्र पहचान-पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनरेटेड पहचान पर्ची
मतदाता को इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदान केंद्र पर दिखाना होगा।
महिलाओं की अहम भूमिका
- इस बार चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
- जिले की कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- अगर महिलाएं संगठित होकर वोट करें, तो वे सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों को जिता सकती हैं।
- महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी बिंदी, चूड़ी, कंगन और साड़ी बांटने में लगे हैं, हालांकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है।
➡ अब सबकी नजर 11 फरवरी की वोटिंग पर है। देखना होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। 🗳️