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जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर शहर में वेटलैंड (आर्द्रभूमि) की बहाली को लेकर अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 17 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है और अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कोर्ट का कड़ा रुख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दिसंबर 2023 को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया, इसलिए मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण लेना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालती आदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- स्वायत्त शासन विभाग ने जो शपथपत्र (हलफनामा) कोर्ट में पेश किया, उसमें आदेश की अवहेलना का संकेत मिला।
- अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आयुक्त के हलफनामे में भी कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने का संकेत मिला है।
- कोर्ट ने कहा कि अगर अवमानना से बचना है, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करना होगा और बताना होगा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ।
अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे करती है और जलस्रोत संरक्षण के बिना स्मार्ट सिटी योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाता है।