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मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह मैटरनिटी लीव और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम
- संविदा कर्मचारियों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी।
- पिता बनने पर 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी किया गया है।
- इससे 32,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
- संविदा कर्मचारियों को हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी।
वेतन भी बढ़ेगा
- संविदा कर्मचारियों के वेतन में हर 6 महीने में बढ़ोतरी होगी।
- इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर वेतन तय किया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर की सुविधा
- पहले संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं था।
- लेकिन 1 अप्रैल 2025 से वे अपना तबादला करा सकेंगे।
- इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार दिए जाएंगे।
- ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाएगा।
इस फैसले से संविदा कर्मचारियों को स्थिरता और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।