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राजस्थान समाचार: निजी स्कूलों में वसूली मोटी फीस, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइड लाइन

जयपुर: नए सत्र के शुरू होने के बाद, निजी स्कूलों में प्राथमिक तिमाही की फीस अभिभावकों से वसूल ली जा चुकी है। अब, शिक्षा विभाग की दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कई अभिभावकों ने चिंता जाहिर की है। इसके जवाब में, शिक्षा विभाग ने गाइड लाइन जारी की है, जिसमें स्कूलों को फीस एक्ट के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है।

अभिभावकों ने लंबे समय से स्कूलों के मोटी फीस और अन्य खर्चों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बावजूद, स्कूलों ने अभिभावकों से मोटी फीस और अन्य खर्चों का भुगतान करवा लिया है। शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं।

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