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जयपुर: राजस्थान सरकार ने पट्टा रजिस्ट्रेशन (लीज डीड) में महिलाओं को मिलने वाली 1% स्टांप ड्यूटी की छूट खत्म कर दी है। मुद्रण एवं पंजीयन विभाग ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के इस बदलाव के आदेश जारी कर दिए।
अब महिलाओं को भी देनी होगी 6% स्टांप ड्यूटी
पहले महिलाओं को पट्टा रजिस्ट्रेशन पर 5% स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब पुरुषों की तरह 6% स्टांप ड्यूटी ली जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होते ही सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया गया, जिससे यह छूट पूरी तरह से समाप्त हो गई।
रजिस्ट्री में अभी भी छूट जारी
हालांकि, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान महिलाओं को 1% की छूट मिल रही है।
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महिलाओं से 5% स्टांप ड्यूटी ली जा रही है।
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पुरुषों से 6% स्टांप ड्यूटी वसूली जा रही है।
महिलाओं को अब देना होगा ज्यादा पैसा
उदाहरण के लिए, अगर किसी संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपये है, तो पहले महिलाओं को:
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50,000 रुपये स्टांप ड्यूटी
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15,000 रुपये सरचार्ज (30%)
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10,000 रुपये पंजीयन शुल्क (1%)
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कुल 75,000 रुपये देने पड़ते थे।
अब 6% स्टांप ड्यूटी लागू होने के बाद,
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60,000 रुपये स्टांप ड्यूटी
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18,000 रुपये सरचार्ज (30%)
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10,000 रुपये पंजीयन शुल्क (1%)
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अब महिलाओं को 98,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 23,000 रुपये ज्यादा।
अधिकारियों को भी नहीं थी जानकारी
पट्टा रजिस्ट्रेशन से छूट हटाने की जानकारी कई अधिकारियों को भी नहीं थी, जिससे पंजीयन कार्यालयों में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।
वकीलों और जनता की मांग – छूट फिर से लागू हो
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एडवोकेट अखिलेश जोशी ने कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट वापस लागू की जानी चाहिए।
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सरकार एक तरफ महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कर रही है, और दूसरी ओर यह छूट खत्म कर रही है, जो सही नहीं है।
सरकारी बयान
डॉ. गोरधन शर्मा, उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने कहा,
“पट्टा रजिस्ट्रेशन में दी जाने वाली सभी छूट समाप्त कर दी गई हैं, इसलिए अब महिलाओं से भी 6% स्टांप शुल्क लिया जा रहा है।”
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