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दमोह जिले में बिना पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के चल रहे कई पैथोलॉजी सेंटर और नर्सिंग होम्स की जांच पूरी हो गई है। जांच में 11 ऐसे प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर पाए गए हैं, जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे।
सभी को पहले मिला था नोटिस
इन सभी सेंटरों को पहले कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) भेजा गया था, लेकिन किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया।
अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि इन गैरकानूनी लैबों को सील किया जाए।
किन सेंटरों पर होगी कार्रवाई?
जिन 11 पैथोलॉजी सेंटरों पर कार्रवाई होगी, उनके नाम इस प्रकार हैं:
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अली पैथोलॉजी
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नूरी पैथोलॉजी
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मिल्टन लैब
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निदान पैथोलॉजी
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क्योरवेल पैथोलॉजी
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बंधन डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर
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सिद्धि विनायक पैथोलॉजी
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जय पैथोलॉजी
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फातिमा नर्सिंग होम पैथोलॉजी
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नेमा पैथोलॉजी
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आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर
इन सभी सेंटरों पर मप्र उपचारगृह और रूजोपचार स्थापनाएं अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अफसरों को दिए निर्देश
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर अमित प्रकाश जैन, डॉक्टर प्रकाश सोनी, लैब टेक्नीशियन योगेश जाट और सौरभ खरे को यह कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस विभाग के सहयोग से इन लैबों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है।
👉 प्रशासन की यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की जा रही है।
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