विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने पर सख्ती, हाईकोर्ट में पेश हुई ‘ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026’
नई दिल्ली। विकास परियोजनाओं के नाम पर होने वाली पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट में ‘ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026’ पेश की गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
नई नीति के तहत किसी विकास परियोजना के लिए पेड़ काटने की अनुमति मिलने पर संबंधित एजेंसी को कड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा। पॉलिसी में पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित (ट्रांसलोकेट) करने पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रस्तावित नीति के अनुसार, यदि किसी कारणवश पेड़ काटना अनिवार्य हो, तो एक पेड़ काटने पर 20 नए पौधे लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही इन पौधों के संरक्षण और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि शहरीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बढ़ते दबाव के बीच ऐसी नीति हरित क्षेत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पेड़ों के स्थानांतरण और बड़े पैमाने पर पौधारोपण से पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए संबंधित पक्षों से नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुझाव मांगे हैं। आने वाले समय में इस नीति को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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