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MP हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना:अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया; मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज

भोजशाला मामले में MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना, नमाज की अनुमति संबंधी मांग खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और अपने फैसले में अयोध्या मामले के निर्णय का भी उल्लेख किया।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति देने की बात कही गई थी।

इस साल वसंत पंचमी पर हिंदू समाज ने सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में पूजा की थी। वहीं, दोपहर में 1 से 3 बजे तक परिसर में ही मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की थी। - Dainik Bhaskar

लंबे समय से विवादित रहे इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से ऐतिहासिक दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और धार्मिक परंपराओं से जुड़े कई तर्क अदालत के सामने रखे गए थे।

फैसले के बाद धार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

भोजशाला विवाद लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

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