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राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और अन्य सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने इस बार प्रवेश प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए साफ नियम तय किए हैं।
नर्सरी की सभी सीटों पर होंगे नए प्रवेश
नई गाइडलाइन के अनुसार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा नर्सरी की सभी सीटों पर नए विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
यह नियम उन स्कूलों पर भी लागू होगा जहां पहले से प्री-प्राइमरी या बाल वाटिका कक्षाएं चल रही हैं।
अन्य कक्षाओं में ऐसे होगा प्रवेश
दूसरी कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को पहले क्रमोन्नत (प्रमोट) करके अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो उन पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
रिजल्ट देर से आने पर भी मिलेगा प्रवेश
अगर किसी कक्षा का परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं होता है, तो उस कक्षा के विद्यार्थियों को एक बार के लिए पास मानकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
भामाशाह कोटा का प्रावधान
नई गाइडलाइन में भामाशाह कोटा के तहत भी विशेष नियम बनाए गए हैं।
अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने किसी स्कूल को गोद लेकर 50 लाख रुपये या उससे अधिक का विकास कार्य करवाया है या भवन निर्माण पर इतनी राशि खर्च की है, तो ऐसे भामाशाह को विशेष कोटा में प्रवेश देने का अधिकार होगा।
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एक भामाशाह अधिकतम 2 विद्यार्थियों को प्रवेश दिला सकता है।
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पूरे स्कूल में एक साल में अधिकतम 10 विद्यार्थियों को इस कोटा के तहत प्रवेश दिया जा सकता है।
यह प्रवेश सामान्य सीटों के अलावा दिए जाएंगे।
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