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अलवर: हत्या के 7 दोषियों को आजीवन कारावास

अलवर: विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी मामलात अनिता सिंदल ने साल 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने बताया कि 17 मई 2009 को कठूमर के सामोली गांव में यह घटना हुई थी। परिवादी ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके परिवार के लोग पोखर से मिट्टी भरकर ला रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और मिट्टी लाने से रोक दिया। मारपीट में हटीला नामक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।

कोर्ट का फैसला

पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। बुधवार को न्यायालय ने रघुनाथ, राधेश्याम, रामसहाय, महेश चंद, मदनलाल, रमाकांत और खूबचंद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा एक अन्य आरोपी केसरी मास्टर को भी मामले में तलब किया गया है, जिस पर अलग से सुनवाई होगी।

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