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अवैध अतिक्रमण: जलबहाव क्षेत्र में 84 निर्माण अवैध माने गए, फिर भी कार्रवाई नहीं

धौलपुर
धौलपुर में जलबहाव क्षेत्रों में किए गए 84 निर्माणों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतों ने अवैध घोषित किया है, लेकिन अभी तक इन अतिक्रमणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

धौलपुर शहर में इस बार भारी बारिश से कई कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस जलभराव का मुख्य कारण पुराने जलबहाव क्षेत्रों पर हुए अतिक्रमण हैं, जिनकी वजह से पानी का निकास रुक गया। नगर परिषद और अन्य जिम्मेदार एजेंसियां इन अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही हैं।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार अदालतों ने पहले ही इन 84 अतिक्रमणों को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन अभी तक इन्हें हटाया नहीं गया है। 2014 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसकी अवमानना हो रही है। सिंचाई विभाग ने कुछ मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

अतिक्रमण के केसों का विवरण:

2021 से 2024 के बीच तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतों में दर्ज कई मामलों में निर्णय दिया जा चुका है, लेकिन बेदखली की कार्रवाई अभी तक लंबित है।

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