Breaking News

आत्महत्या रोकने संबंधी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

अदालत बोली- नीति से जुड़े मामलों में सरकार को फैसला लेना है

दिल्ली हाईकोर्ट ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला नीतिगत फैसलों से जुड़ा है और इस पर निर्णय लेना सरकार और संबंधित एजेंसियों का कार्यक्षेत्र है।

याचिका में देश में बढ़ते आत्महत्या मामलों को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश और विशेष कदम उठाने की मांग की गई थी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात भी कही गई थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या जैसी गंभीर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए सरकार पहले से कई योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है। अदालत ने माना कि यह विषय संवेदनशील जरूर है, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं भी तय हैं।

हालांकि कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज और सरकार दोनों को इस दिशा में लगातार प्रयास करने की जरूरत है।

About admin

Check Also

अविनाश मिश्रा बोले- मुंबई आना ही सबसे बड़ा खतरा था:उस वक्त जुनून था कि करो या मरो, अब खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे

अविनाश मिश्रा बोले- मुंबई आना ही सबसे बड़ा खतरा था ‘उस वक्त जुनून था कि …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Channel 009
help Chat?