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इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए बड़ी खबर: पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर EV चार्ज करने पर नहीं मिलेगी GST में छूट

यदि आप एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के मालिक हैं और अपनी कार को अक्सर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

GST पर नया निर्णय

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन हाल ही में, GST पैनल की फिटमेंट कमेटी ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग पर 18% GST लगाने का निर्णय बरकरार रखा है। इस निर्णय से छूट की मांग को खारिज कर दिया गया है।

क्या है मामला?

इंडस्ट्री का मानना है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज करने के लिए लगने वाला 18% GST दोहरी प्रकृति का है। फिटमेंट कमेटी के तर्क के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (नोटिफिकेशन नंबर 2/2017-CTR) GST फ्री है, और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017-CTR के तहत छूट दी गई है।

कर्नाटक का फैसला

हाल ही में, कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया 18% GST के अधीन आती है।

विद्युत मंत्रालय की स्पष्टीकरण

विद्युत मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज करना एक सेवा है जिसमें बिजली की खपत होती है, लेकिन यह बिजली की बिक्री नहीं है। इसलिए, इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज की गई कुल राशि पर 18% GST का भुगतान करना होगा।

यह निर्णय EV मालिकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब अधिक टैक्स का सामना करना पड़ेगा।

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