जयपुर में मॉडिफाइड गाड़ियों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। बिना अनुमति गाड़ी में बदलाव करने वालों पर आरटीओ (RTO) कार्रवाई करेगा और 10,000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है।
गाड़ियों में मनमर्जी से बदलाव करना गैरकानूनी
-
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी वाहन में मनमर्जी से बदलाव करना अवैध है।
-
हाई पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी और लेजर लाइट जैसी चीजें सड़क पर खतरनाक साबित हो सकती हैं।
-
जयपुर आरटीओ ने उड़नदस्तों को मॉडिफाइड गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मॉडिफाइड गाड़ियों से बढ़ते खतरे
-
हाई-पावर ऑडियो सिस्टम से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता है।
-
तेज रोशनी वाली एलईडी और लेजर लाइट से अन्य वाहन चालकों की नजरें चकाचौंध हो सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
-
हाई पावर ऑडियो सिस्टम और तेज रोशनी वाली लाइट्स को अवैध घोषित किया गया है।
-
पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जयपुर में बड़ी कार्रवाई
हाल ही में जयपुर आरटीओ ने एक बाहरी राज्य की 1.62 करोड़ की लग्जरी कार को मॉडिफाइड करने पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
अब गाड़ी मॉडिफाइड कराना महंगा पड़ सकता है, इसलिए कानून के तहत चलना ही बेहतर है।
CHANNEL009 Connects India
